मुंबई, 8 जून (Udaipur Kiran) । सरकारी कार्यालयों में वित्तीय लेनदेन में किसी भी धांधली से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इस महीने की 16 तारीख से ई-बिल व ई-वाउचर प्रणाली पूरे राज्य में लागू की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के टेलीफोन, बिजली, पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कम जोखिम वाले भुगतान ई-बिल व ई-वाउचर प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएंगे। इस बारे में जीआर जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार कोषागार कार्यालय अथवा उप कोषागार कार्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल बिना किसी अनियमितता के अपलोड की गई है। बिल की प्रति धुंधली या अस्पष्ट प्रस्तुत करना आदि पाए जाने पर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोषागार कार्यालय अथवा उप कोषागार कार्यालय में पेश किए जाने वाले टेलीफोन, बिजली, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे भुगतान ई-बिल व ई-वाउचर प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाएंगे।
किसी भी परिस्थिति में लिखित व हस्ताक्षरित बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर्ची कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित व हस्ताक्षर सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा।
—————
(Udaipur Kiran) / वी कुमार
