Jammu & Kashmir

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 6 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को शामिल करने का आदेश दिया

जम्मू, 6 मई (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 6 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों और छूटे हुए लाभार्थियों को शामिल करने का आदेश दिया।

एक आदेश के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा कि 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों या 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनके संबंधित एएवाई, पीएचएच, एनपीएचएच या बहिष्करण परिवार राशन कार्ड में पीडीएस में शामिल किया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी छूटे हुए पात्र लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किया जाए यदि अब तक मानदंडों के अनुसार कवर नहीं किया गया है।

आदेश में कहा गया है जहां भी पीडीएस के तहत कवर नहीं होने वाली विधवा या तलाकशुदा का कोई भी मामला विभाग को सूचित किया जाता है ऐसे लाभार्थियों को वित्तीय स्थिति और एनएफएसए नियमों के अनुरूप होने के आधार पर पीएचएच, एनपीएचएच या बहिष्करण समूह में एक अलग राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें पीडीएस के तहत कवरेज प्रदान किया जा सके।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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