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परकोटे के चिन्हित अवैध भवनों को लेकर जुलाई तक पालना रिपोर्ट पेश करे सरकार-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 20 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के चलते अवैध तौर पर चिन्हित किए 19 भवनों के मामले में राज्य सरकार को 25 फरवरी के आदेश की पालना के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में भवन मालिकों की ओर से दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के एएजी जीएस गिल ने कहा कि 19 भवन मालिकों में से अभी 10 का ही पक्ष सुन पाए हैं और 9 भवन मालिकों का पक्ष जानना बाकी है। इसलिए अदालत राज्य सरकार को तीन महीने का समय दे। इसका विरोध करते हुए न्याय मित्र शोभित तिवाडी ने कहा कि पालना रिपोर्ट के लिए तीन महीने का समय ज्यादा है। इस दौरान मामले से जुडे सीनियर एडवोकेट विमल चौधरी ने कहा कि प्रभावितों ने अदालत से तथ्य छिपाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी एसएलपी खारिज होने की जानकारी नहीं दी है। वहीं राज्य सरकार के अफसर इतना तो समझते हैं कि कौन सा भवन अवैध है और कौनसा नहीं। इसलिए अदालती आदेश की पालना जल्दी कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को सात जुलाई तक का समय दिया है। हाईकोर्ट ने गत 25 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पूरी तरह से अवैध तौर पर चिन्हित 19 भवनों को तत्काल सील करे। इसके साथ ही कहा था कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध निर्माण होना व व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना कानूनी प्रावधानों की अवहेलना है। हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान लेने के बाद नगर निगम ने परकोटे के भवनों की तीन तरह की सूची बनाई थी। पहली सूची में पूरी तरह से अवैध 19 भवनों को शामिल किया था।

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(Udaipur Kiran)

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