Chhattisgarh

सरकारी कर्मचारी व कार मालिकों को नहीं मिलेगा पीएम आवास

पीएम आवास के सामने खड़ा हुआ हितग्राही।

-पीएम आवास सर्वे की अवधि एक माह बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक होगा सर्वे

धमतरी, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे की अवधि एक माह बढ़ा दी गई है। अब आवास प्लस सर्वे के तहत पात्र परिवारों की पहचान 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पहले यह काम 31 मार्च तक पूरा करना था। पीएम आवास योजना के लिए जिले में 8951 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं पीएम आवास योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी व तिपहिया समेत कार मालिकों को नहीं मिलेगा।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची और 2018 की सर्वे सूची में छूट गए पात्र परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है। यह सर्वे पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र द्वारा किया जा रहा है। अभी तक आठ हजार 951 परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। शेष परिवारों का सर्वे भी 30 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के पक्षपात या नियम विरूद्ध राशि आदि की मांग जैसी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ऐसे लोग जिला मुख्यालय में टोल फ्री नंबर 07722-232503 में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आश्रयविहीन परिवाराें, बेसहारा या भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले परिवारों, आदिम जनजाति समूहों और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर परिवारों को स्वतः ही पात्र माना गया है। इसके अलावा अब दोपहिया वाहन वाले परिवारों, 50 हजार रुपये से कम ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों, 15 हजार रुपये तक मासिक आय वाले परिवारों, ढाई एकड़ से कम सिंचित भूमि या पांच एकड़ से कम असिंचित भूमि वाले परिवारों को भी आवास प्लस सर्वे के तहत पात्र माना जाएगा।

पीएम आवास के लिए ये परिवार अपात्र

शासन के नियमानुसार तिपहिया मोटर युक्त वाहन, चौपहिया वाहन, मशीन से चलने वाले तिपहिया और चौपहिया कृषि उपकरणों वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र होंगे। 50 हजार रुपये या इससे अधिक लोन लिमिट वाले, किसान क्रेडिट कार्डधारक परिवार, किसी भी सदस्य के सरकारी सेवा में रहने वाले परिवार, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार 15 हजार रुपये से अधिक की मासिक आय रखने वाले, आयकर देने वाले और ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित या पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि रखने वाले परिवार भी आवास प्लस योजना में अपात्र होंगे।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

Most Popular

To Top