
नई दिल्ली, 15 मई (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर में छूट देने की मंजूरी दी है। इन स्टार्टअप को यह छूट आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत दी गई है। इस संबंध में निर्णय अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) की बैठक के दौरान लिया गया। लाभ से पात्र स्टार्टअप को अपने गठन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी आयकर कटौती की अनुमति मिलती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि कुल स्वीकृतियों में से 75 स्टार्टअप को 79वीं आईएमबी बैठक के दौरान और 112 को 80वीं आईएमबी बैठक के दौरान मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही योजना की शुरुआत से अबतक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान एक घोषणा में धारा 80-आईएसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टार्टअप के लिए पात्रता अवधि बढ़ा दी थी। इसके तहत एक अप्रैल, 2030 से पहले बने स्टार्टअप अब आयकर में छूट के लिए आवेदन के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत से लाभ उठाने के लिए ज्यादा समय और अवसर मिलेगा।
स्टार्टअप्स के लिए आयकर में छूट की पात्रता अप्रैल 2030 तक बढ़ाई गई है। आयकर लाभ योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में सहायता प्रदान करने, नवाचार, रोजगार एवं धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
