प्रयागराज, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के रिकॉर्ड रूम से गायब कई गांवों तहसीलों के नक्शे व खसरे को लेकर दाखिल याचिका पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है। कहा है कि किन परिस्थितियों के कारण गांव तहसील व जिले का अनुमोदित नक्शा रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है, दो सप्ताह में जानकारी दें।
कोर्ट ने याचिका को सुनवाई हेतु 18 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने श्याम कन्हैया की जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि गांव तहसील के नक्शे व खसरे रिकॉर्ड रूम में मौजूद न होने के कारण कलेक्टर उप्र राजस्व संहिता की धारा 30 की अर्जी तय नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। धारा 30 कलेक्टर को जिम्मेदारी देती है कि वह नक्शे व खसरे का रख-रखाव करें तथा त्रुटि, संशोधन या विलोपन को समय-समय पर ठीक करते रहें।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे