Gujarat

अमरेली बोगस लेटरकांड में युवती को मिली जमानत, सहकारी बैंक में मिलेगी स्थाई नौकरी

अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक

अमरेली, 03 जनवरी (Udaipur Kiran) । अमरेली में भाजपा विधायक कौशिक वेकरिया के खिलाफ लेटरकांड मामले में गिरफ्तार पाटीदार युवती पायल गोटी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। शुक्रवार को अमरेली सेशंस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई की गई। वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पायल की जमानत अर्जी काे मंजूर दे दी।

पायल के वकील संदीप पंडया ने काेर्ट में दलील दी। वकील ने युवती के रात्रि में गिरफ्तार किए जाने की बात भी कोर्ट में कही। दूसरी ओर अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक ने युवती पायल को स्थाई नौकरी देने की घोषणा की है। शुक्रवार को अमरेली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के अग्रणियों ने सहकारी नेता दिलीप संघाणी से इस मुद्दे पर मांग की थी। अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक के चेयरमैन दिलीप संघाणी ने इस मामले में त्वरित निर्णय लिया।

अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक के निदेशक भावना गोंडलिया ने बताया कि शुक्रवार को बैंक की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके तहत जेल से छूटने के बाद पीड़ित युवती यदि चाहे तो उसे अमरेली में ही स्थाई नौकरी देने के प्रस्ताव काे मंजूरी दी है। सभी निदेशकों ने दिलीपभाई संघाणी के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। पाटीदार युवती को सम्मान मिले और वह आत्मनिर्भर बने, इसका प्रयास किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अमरेली तहसील पंचायत प्रमुख ने स्थानीय भाजपा विधायक कौशिक वेकरिया को बदमान करने के षड्यंत्र के तहत फर्जी लेटर वायरल किया था। इस लेटर में विधायक वेकरिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले में तहसील पंचायत प्रमुख किशोर कानपरिया की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इसमें लेटर टाइप करने वाली कर्मचारी पायल गोटी को भी गिरफ्तार किया गया था। घटना के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान गिरफ्तार युवती का भी अन्य आरोपितों के साथ जुलूस निकाला गया था। इसके बाद पाटीदार समाज समेत विभिन्न राजनीतिक संगठन भी पायल के पक्ष में खड़े हो गए।

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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय

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