HEADLINES

गौहाटी उच्च न्यायालय ने दिया बर्मीज सुपारी तस्करी की सीबीआई जांच का आदेश

Gauhati High court orders to CBI enquiry of Burmese supari smuggling

गुवाहाटी, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में बर्मीज सुपारी की लंबे समय से हो रही तस्करी के सिलसिले में गौहाटी उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को म्यांमार से मिजोरम के चंफाई जिले से होकर भारत में होने वाली सुपारी की तस्करी के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने यह आदेश वनरामचुआंगी उर्फ रुआतफेला नू नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया है।

न्यायमूर्ति माइकल जोथानखुमा और न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि तस्करी में फर्जी ई-वे बिल और जीएसटी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अदालत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के कारण राज्य की पुलिस ने मामले की पूरी तरह से जांच करने में असमर्थता जताई है।

अदालत ने कहा, अंतरराष्ट्रीय तस्करों की संलिप्तता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता के कारण इसका सीबीआई जांच जरूरी है। न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगर जरूरत हो तो मामला दर्ज करे और जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाये ताकि लंबे समय से जारी इस तस्करी को रोका जा सके।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश / अरविन्द राय

Most Popular

To Top