Assam

गौहाटी हाईकोर्ट ने यूएसटीएम के चांसलर महबुबुल हक को दी जमानत

गौहाटी हाईकोर्ट फाइल फोटो

गुवाहाटी, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय (यूएसटीएम) के चांसलर महबुबुल हक को गौहाटी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यह जमानत श्रीभूमि जिले के पथारकांडी में दर्ज मामले संख्या 54/2025 में दी गई है। हालांकि, उनके खिलाफ दर्ज दूसरे मामले (55/2025) में जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

पिछले शुक्रवार को हक की जमानत याचिका पर अदालत में विस्तृत बहस हुई थी। लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने सोमवार तक निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

महबुबुल हक को 21 फरवरी को श्रीभूमि पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए राजधानी गुवाहाटी के दिसपुर थाना लाया गया था। 24 फरवरी को उन्हें श्रीभूमि जिले की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया। पेशी से पहले उन्हें करीमगंज सदर थाना से करीमगंज सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था।

25 फरवरी को अदालत ने उन्हें चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसी मामले में हिरामणि सैकिया, बिजय दत्ता, रेज्जाक अली, नुमान अहमद और इमदादुर रहमान को भी चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। निर्धारित रिमांड अवधि पूरी होने के बाद, सभी आरोपितों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया।

इससे पहले, आज सुबह महबुबुल हक और सह-आरोपी नुमान अहमद को दिसपुर पुलिस स्टेशन से करीमगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चूंकि श्रीभूमि पुलिस ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी, इसलिए अदालत ने हक को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

Most Popular

To Top