
पश्चिम सिंहभूम, 13 मई (Udaipur Kiran) । पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी और अवैध हथियार बरामदगी के एक चर्चित मामले में मंगलवार को चाईबासा की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दो आरोपितों को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया, जबकि एक आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
सुनवाई के दौरान वैज्ञानिक ढंग से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गंझू मुण्डा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत सात साल की सजा और 25 जुर्माना, जबकि सुरज बानरा को एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत कुल पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना सुनाया। सागर राम को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। पुलिस की सख्ती से इलाके में नशा कारोबारियों में हड़कंप है।
यह मामला 25 फरवरी 2023 को चक्रधरपुर थाना कांड संख्या-37/2023 से जुड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगखोली रनिंग रूम के पास झोपड़ीनुमा घरों में गांजा बेचा जा रहा है। छापेमारी में गांजा, नकदी और देसी पिस्तौल जब्त की गई थी। इस मामले में गंझू मुण्डा, सुरज बानरा उर्फ करिया और सागर राम उर्फ गजनी को गिरफ्तार किया गया था।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक
