रांची, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने शनिवार को दोषी राज कुमार सिंह को गांजा तस्करी के आरोप में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मादक पदार्थ तस्करी के जुर्म में अदालत ने शुक्रवार को राज कुमार सिंह को दोषी पाया था।
अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राजकुमार बिहार के छपरा जिला का रहने वाला है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक अखौरी अंजनी कुमार ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस की टीम ने 18 जनवरी 2015 की सुबह नामकुम के सदाबहार चौक पर उसे गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से छह किलों गांजा बरामद किया गया था। वह ओड़िशा से बिहार ले जा रहा था। मामले में गवाही पूरी होने के बाद आरोपित का बयान दर्ज किया जाना था। लेकिन वह उसी दौरान फरार हो गया। इसके बाद अदालत ने मार्च 2021 में उसकी जमानत को रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तीन साल बाद उसे पुलिस ने बिहार के छपरा से मई 2014 को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे