Bihar

गांजा एवं कफ सीरप के तस्कर को छह वर्ष की सजा  

अररिया न्यायालय ने गांजा व कफ सीरप के तस्कर को छह वर्ष की सजा सुनाई

फारबिसगंज/अररिया , 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने आज 01 किलो 400 ग्राम गांजा व 33 बोतल कफ सीरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी गांव का रहने वाला सोनू आलम पिता मो शमसुल को विभिन्न धाराओं में 06 वर्ष सश्रम सहित कुल 01 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपित को 13 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा एनडीपीएस मुकदमा संख्या 14/20 में सुनाया गया है.

इस संबंध में सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जोकीहाट थाना के तत्कालीन पुअनि दीपक कुमार सदल बल के साथ 08 अक्तूबर 2020 को दोपहर आरोपी के घर पहुंचकर आरोपी के घर की तलाशी लिया. तलाशी के क्रम में घर के अंदर रखा एस झोला से 01 किलो 400 ग्राम गांजा व 33 बोतल कफ सीरप बरामद हुआ. ये दोनों सामान अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे हुए थे. आरोपी के विरुद्ध जोकीहाट थाना कांड संख्या 370/20 दर्ज किया गया. कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया है।

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(Udaipur Kiran) / Prince Kumar

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