
प्रयागराज, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर जनपद न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता अनूप यादव के विरुद्ध पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने अनूप यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया है। गोरखपुर पुलिस ने वर्ष 2018 में याची के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में चार्जशीट वर्ष 2020 में दाखिल हो गई, जिसमें वर्ष 2021 में अदालत ने संज्ञान ले लिया था। इसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
याची के अधिवक्ता का तर्क था कि पुलिस की चार्जशीट गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। प्राधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के नियम पांच के अनुपालन में संयुक्त बैठक नहीं की। साथ ही याची के विरुद्ध गैंगस्टर का अपराध नहीं बनता है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याची की याचिका स्वीकार कर ली।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
