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गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर के एक दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद में 2022 में विशेष यादव पुत्र सोपाली यादव निवासी नगला मान्धता थाना शिकोहाबाद के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा न्यायालय में चला। न्यायालय ने विशेष यादव को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी को 2 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी एवं कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल वेदपाल सिंह ने अहम भूमिका निभाई।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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