फिरोजाबाद, 05 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को गैंगस्टर के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर में 30 जुलाई 2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने शंकर शंखवार पुत्र पंचम सिंह निवासी झलकारी नगर थाना उत्तर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया मुकदमे के दौरान गवाह ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए।
शंकर ने अपना जुर्म भी कबूल किया। न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़