
फिरोजाबाद, 17 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। थाना शिकोहाबाद में 2022 में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जितेंद्र पुत्र हरिओम निवासी नगला किला थाना शिकोहाबाद के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 4, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर साक्षी शर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे 2 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबिल वेदपाल सिंह ने अहम भूमिका निभाई।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
