
फिरोजाबाद, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर के एक दोषी को 3 वर्ष, 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना प्रभारी पचोखरा तत्कालीन विनय कुमार मिश्रा ने 9 अप्रैल 2019 में सत्यप्रकाश निषाद पुत्र अभिलाख सिंह निवासी अंदावा थाना बकेवर जिला इटावा हाल निवासी के मुरली नगर गली नं 3 थाना दक्षिण के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में सत्य प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर साक्षी शर्मा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट साक्षी शर्मा ने सत्य प्रकाश को दोषी माना। न्यायालय ने सत्य प्रकाश को 3 वर्ष, 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
