
फिरोजाबाद, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को गैंगस्टर के एक दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना सिरसागंज पुलिस ने वर्ष 2018 में हरिओम पुत्र रामगोपाल निवासी गली नं0 6 अध्यापक नगर कस्बा व थाना सिरसागंज के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट साक्षी शर्मा ने हरिओम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
