मुरादाबाद, 02 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने गुरुवार को 12 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के मामले आरोपित काे दोष सिद्ध हाेने पर दो साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मुरादाबाद के थाना कुंदरकी में 19 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने कुंदरकी के चत्तुपुर निवासी उरमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के आरोप में मामला दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए गुरुवार काे उसे दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल