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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

– महानगर के थाना कुंदरकी में 5 वर्ष पूर्व दर्ज हुआ था मुकदमा

मुरादाबाद, 26 सितम्बर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने गुरुवार को 5 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 साल के कारावास सजा सुनाई है साथ ही आरोपित पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना कुंदरकी में 1 अप्रैल 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी कर्म सिंह पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के सरसवा निवासी महेंद्र अपना गिरोह बना कर अपराध करता है। गिरोह में अशरफ निवासी रूस्तमनगर थाना बिलारी, सिन्टू उर्फ सुमित निवासी ढकिया नरु, फहीम निवासी मोहल्ला अंसारियान थाना बिलारी, नेत्र पाल निवासी फत्तेपुर नत्था थाना बिलारी, भूरा पुत्र उर्फ रेशमपाल निवासी गोबरा उधैती जनपद बदायूं और केशर निवासी बड़ा गांव जनपद रामपुर शामिल हैं। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। गुरुवार को न्यायालय ने आरोपित को 4 साल के कारावास सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपित पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल

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