सूरजपुर, 13 जून (Udaipur Kiran) । वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए। उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं, या किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त मछली पकड़ना 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः बंद रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत में यह नियम लागू नहीं होगा।
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(Udaipur Kiran) / विष्णु पांडेय
