
-सत्रह साल बाद आया फैसला
पूर्वी चंपारण,26 मई (Udaipur Kiran) ।एनडीपीएस कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने सत्रह वर्ष बाद एक गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को चौदह वर्षों का सश्रम कारावास एवम् एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा पहाड़पुर थाना के सरैया जागीर निवासी बिरजू साह के पुत्र प्यारेलाल साह को हुई है। मामले में एसएसबी के हेड कांस्टेबल अनुज कुमार ने पलानवा थाना में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 13 मार्च 2008 को भेलाही ओपी क्षेत्र के भूतहा पुल के पास एसएसबी जवानों ने जांच के दौरान नेपाल की ओर से आते हुए आधा दर्जन लोगों को दिखे । एसएसबी जवानों को देखते ही वे माथे पर रखे बोरा को फेंककर भागने लगे। जवानों ने पीछा कर एक युवक को धर दबोचा तथा बोरा में रखा 22 बंडल में 163 किलो ग्राम गांजा बरामद किया । विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी)ii (सी) एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
