अदालत लगभग तीन वर्ष पुराने मामले में सुनाई सजा
हिसार, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की
अदालत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी शान मोहम्मद को दोषी करार देते हुए चार साल की
सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला मार्च 2022 का है जिसमें
हिसार शहर पुलिस ने बरवाला निवासी महिपाल सोनी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
अदालत में चले मामले के अनुसार बरवाला निवासी महिपाल सोनी ने बताया कि उसे
व उसकी टीम के साथियों को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी हिसार के गांव ढंढूर के पास
से गोमांस भरकर निकलेगी। इस बारे में डायल 112 को सूचना दी। बताए गए स्थान पर पुलिस
ने ढंढूर के पास एक सफेद रंग की पिकअप ढंढूर गांव की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको सफेद
रंग की क्रेटा गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। सिरसा चुंगी के पास पिकअप को रुकवाया तो देखा
की उसमे लगभग 30-35 क्विंटल गोमांस भरा हुआ था। पकड़े गए चालक ने अपना नाम शान मेरठ
जिले के ईस्लाम नगर निवासी शान मोहमद बताया। शिकायतकर्ता ने बताया कि ड्राइवर ने खुद
बताया कि उसकी पिकअप में गोमांस भरा हुआ है, जो यहां नजदीक से ही ढंढूर के पास से भरकर
लाया है और गाजीपुर में लेकर जा रहा है। इसी मामले में शहर पुलिस ने केस दर्ज करके
आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मंगलवार को इस मामले के मुख्य आरोपी को दोषी करार
देते हुए सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
