फिरोजाबाद, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी के क्षेत्र रूधऊ निवासी सनी शर्मा पुत्र अवधेश कुमार शर्मा अपने साथियों के साथ 28 जुलाई 2019 को एक घर में घुस गया और गृह स्वामी की 17 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की। विरोध करने पर गृहस्वामी की पत्नी को बदनीयती से जबरन पकड़ लिया। उसके साथ भी छेड़छाड़ की। चीख पुकार होने पर पड़ोस के लोग वहा आए। लोगों के आने पर हमलावर धमकी व गालियां देते हुए भाग गए।
पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद सनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने सनी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण की धारा 8 के तहत दोषी माना।
न्यायालय ने उसे चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / मोहित वर्मा