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घर में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को घर में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रसूलपुर क्षेत्र में दो जनवरी 2022 को एक युवक ने घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। वह उस समय कक्षा नौ में पढ़ती थी। छात्रा के चीखने चिल्लाने पर उसके परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवक ने पहले भी किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। युवक उसकी मां पर शादी करने के लिए दवाब बना रहा था, उनको कई बार धमकियां भी दी थी। किशोरी की मां ने थाने में आरोपित मैनपुरी के नगला विदरे निवासी कृष्णा उर्फ अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अमन को दोषी मानते हुए चार साल की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर नौ हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / दीपक वरुण / शरद चंद्र बाजपेयी / आकाश कुमार राय

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