उधमसिंह नगर, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । रुद्रपुर में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने और उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने वाले आरोपी को शुक्रवार को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 55 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि नानकमत्ता क्षेत्र की एक बुजुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई 2021 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पोती घर में अकेली थी कि शाम क़रीब 6 बजे ग्राम पीपलगोला बरकी डांडी नानकमत्ता निवासी रिंकू उर्फ़ स्वर्णजीत सिंह पुत्र सतपाल सिंह ने अपने साथी के साथ घर में घुसकर पोती के साथ छेडछाड शुरू कर दी और उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।
पोती के शोर मचाने पर उसके नाना-नानी आ गये जिनको आते देख दोनों भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन 26 जुलाई 2021 को आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 05 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद आज न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी रिंकू सिंह को धारा 354 आईपीसी के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने, 452 आईपीसी के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने और धारा 11/12 पॉकसो एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दोनों पीड़िताओं को 40 हज़ार रुपये मुआवज़े के रूप में प्रदान की जाए।
(Udaipur Kiran) / विजय आहूजा