Madhya Pradesh

मुरैना: गांजा तस्करी के मामले में चार साल की सजा

मुरैना, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । गांजा तस्करी के एक मामले में अंकुर गोस्वामी पुत्र रामनरेश गोस्वामी निवासी संस्कार वैली स्कूल के पास मुरैना को षष्ठम अपर सत्र न्यायालय मुरैना द्वारा शुक्रवार को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 40000 रुपये जुर्माना की सजा दी है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की ।

गुर्जर के अनुसार, घटना 31 मार्च 2024 की है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर शिकारपुर फाटक से टोल की तरफ जा रहे अंकुर गोस्वामी को पकड़ा था। पि_ू वैग में 9 किलो 340 ग्राम गांजा जप्त किया गया था। अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी अंकुर गोस्वामी को गांजा तस्करी में 4 साल की सजा व 40000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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