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लूट के दोषी को चार वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 5 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को लूट के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जनपद कन्नौज थाना सौरिख के गांव शिवसिहपुर निवासी विवेक प्रताप सिंह 20 अगस्त 2020 को अपने साथियों के साथ आगरा सिकंदरा से अरवी बेचकर वापस घर जा रहे थे। सभी पिकअप में सवार थे। उसी दौरान सिरसागंज करहल रोड पर पिकअप चालक को एक मोटर साइकिल टायर पन्नी लगा हुआ दिखाई पडा। जिसे देख ड्राइवर ने गाडी रोक दी। गाडी रुकते चार व्यक्ति दिखाई पडे। जिसमें एक ने गाडी ड्राइवर को तंमचा लगाकर चाबी छीन ली। उसने एक कन्डेक्टर साइड से विवेक से 29000 रुपये व एक मोबाइल सेमसंग व एक टच फोन संजीव से छीन लिया। घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नवनीत गिरी की अदालत में चला। न्यायालय में गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर छोटे पुत्र प्रहलाद निवासी गिहार कालोनी सिरसागंज को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।

अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक अजय कुमार शर्मा व कोर्ट पैरोकार कास्टेबल प्रमोद कुमार का विशेष योगदान रहा।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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