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लूट के दोषी को चार वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 24 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । लूट के एक दोषी को कोर्ट ने सोमवार को तीन मामलों में दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है।

थाना फरिहा क्षेत्र के नगला भोला निवासी राजू पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध थाना टूंडला पर वर्ष 2019 में व वर्ष 2020 में थाना शिकोहाबाद व थाना टूंडला पर लूट के एक-एक कुल तीन मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने जांचोपरांत तीनों मुकदमों में उसके विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश नवनीत गिरी के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने तीनों मुकदमों में उसे दोषी माना। कोर्ट ने उसे तीनो मुकदमों में 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाए एक साथ चलेगी। दोषी पर 5 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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