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छेड़छाड़ व आईटी एक्ट के दोषी को चार वर्ष का कारावास, एक लाख रुपये का अर्थदंड 

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 29 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़ व आईटी एक्ट के दोषी को 4 वर्ष के करावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 11 जनवरी 2022 को बिहारी नगर में कोचिंग पढ़ने जा रही थी। इस दौरान गोमती नगर के समीप एक युवक ने उसे रोक लिया। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती के चिल्लाने पर उसने उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी। किशोरी ने शोर मचाया तो वह धमकी देकर भाग गया। किशोरी की मां ने थाने में राजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद्र निवासी नारिया बरवल थाना नरवर उज्जैन मध्यप्रदेश हाल निवासी कोसमा किता घिरोर मैनपुरी के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज कराया। मां का कहना था युवक 2021 से उसे इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहा था। उसकी आईडी हैक कर अश्लील फोटो बनाकर डाल रहा था।

पुलिस ने विवेचना के बाद राजीव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजीव शर्मा को दोषी माना।

न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 107050 ( एक लाख सात हजार पचास ) रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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