उमरिया, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिले में प्रदेश का ऐसा पहला न्यायालय सीईओ जिला पंचायत ने दिया है जिस पर पूरे जिले में पंचायत सचिवों में हड़कंप मच गया है। जब से सीईओ जिला पंचायत को न्यायालय में धारा 40 और धारा 92 की कार्रवाई करने का अधिकार मिला है तब से पहली बार न्यायालय सीईओ ने प्रदेश में पहला फैसला दिया है जब 4 पंचायत सचिवों के विरुद्ध गबन के मामले में फैसला सुनाने के बाद तत्काल पुलिस को और जेल वाहन को बुला कर 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ जेल वारंट जारी कर सभी को 1 माह की अवधि के लिए जेल भेज दिया गया। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने बताया कि जिला पंचायत उमरिया में जो पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 40 और 92 की कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि जिन 4 सचिवों को जेल भेजा गया है उसमें मान सिंह तत्कालीन बड़खेरा 16 का पंचायत सचिव, कल्याण सिंह तत्कालीन पंचायत सचिव गोपालपुर, संतोष राय तत्कालीन पंचायत सचिव पठारी कला एवं सुभाष राय तत्कालीन पंचायत सचिव पठारी कला शामिल हैं।
(Udaipur Kiran) / सुरेन्द्र त्रिपाठी