-आंखों में मिर्ची झोंक कर लूटा था नोटों से भरा बैग
शिवपुरी, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने कोलारस में एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर की गई 18 लाख रुपये की लूट के मामले में शुक्रवार को आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।
अभियोजन के मुताबिक कोलारस नगर में 24 नवंबर 2020 को फरियादी गर्वित सिंघल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वह अपने दाल मिल पर काम करने वाले मजदूरों और किसानों के माल का भुगतान करने के लिए एसबीआई बैंक से 18 लाख रुपए निकालकर एक्टिवा गाड़ी से दाल मिल जा रहे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे रफीक ढाबा के पास एक बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर गर्दन पर चाकू लगाकर नोटों से भरा बैग लूटकर ले गए थे। पुलिस ने पहले तो इस मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया, लेकिन बाद में जांच के बाद पता चला कि घटना को बलवंत सिंह उर्फ कुलदीप (30) पुत्र बल्देव सिंह सरदार निवासी महादेव टोरिया सेसई सडक थाना कोलारस, जोरावर (26) पुत्र दलवीर सिंह सिख निवासी डोंगरपुर थाना कोलारस, साहब सिंह (28) पुत्र हरदयाल सिंह सिख निवासी निवोदा थाना कोलारस और भरत सिंह (26) पुत्र लोकपाल सिंह चौहान निवासी डोंगरपुर कोलारस ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लूटी गई। रकम में से कुछ नकदी बरामद कर ली थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और उनको यह सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा