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गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों  को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

आज़मगढ़, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को चार दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने प्रत्येक पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में लालबहादुर अपना घर बनवा रहे थे। बारजा निकालने के विवाद में 10 फरवरी 2016 की अपराह्न 3:30 बजे पड़ोस के रामदास, भीष्म राजभर, रविंद्र राजभर तथा उनके एक रिश्तेदार अशोक निवासी भरेठी थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर ने लाल बहादुर को लाठी डंडा से बेरहमी से मारा पीटा। घायल लाल बहादुर का इलाज के दौरान 15 फरवरी 2016 को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में निधन हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपिताें के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा शिवाश्रय राय ने वादी मुकदमा चंद्रेश राजभर समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित भीष्म राजभर, रामदास राजभर, रविंद्र राजभर तथा अशोक को दोषी करार देते हुए1 0-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / राजीव चौहान

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