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अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कुतुकपुर जारखी निवासी रघुवीर पुत्र विद्याराम 1 फरवरी 2001 की रात नलकूप पर रखवाली को गया था। वहां से उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। मामले में पुलिस ने राजवीर पुत्र विद्याराम, कैलाशी पुत्र थान सिंह, सोमवीर पुत्र बाबूलाल निवासी गण ग्राम सिरोलिया थाना टूण्डला, गनपत पुत्र अनवर निवासी ग्राम वासदेवपुर थाना लाइनपार तथा बल्लो उर्फ बनवारी निवासी माली पट्टी थाना बसई मोहम्मदपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी व दस्यु प्रभावित क्षेत्र नवनीत गिरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजवीर, कैलाशी, सोमवीर, गनपत को दोषी माना। न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुकदमें के दौरान एक अभियुक्त बल्लो उर्फ बनवारी की मौत हो गई।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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