फिरोजाबाद, 25 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को हत्या के चार दोषियों को आठ आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र में सन 2019 में बबलू व जीतू पुत्रगण पुरुषोत्तम, हरेंद्र पुत्र घोष पाल तथा संदीप पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी चूल्हावली थाना टूंडला के खिलाफ मारपीट व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा न्यायालय में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोषी माना। न्यायालय ने चारों को 8 – 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शीलेंद्र प्रताप ने की। पुलिस की तरफ से पैरोकार हरेंद्र सिंह ने पैरवी की।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़