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साक्ष्य  और सबूत के अभाव में हत्या के चार आरोपित बरी

पलामू सिविल कोर्ट

पलामू, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) ।पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अष्टम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आयशा खान की अदालत ने हत्या के मामले के आरोपित शैलेश कुमार महतो सहित अन्य तीन आरोपितों को साक्ष्य एवं सबूत के अभाव में निर्दाेष पाकर बरी कर दिया है।

शैलेश कुमार महतो का डालसा के माध्यम से एलएडीसीएस के अधिवक्ता पक्ष रख रहे थे। वही तीन आरोपित का पक्ष निजी अधिवक्ता रख रहे थे। हत्या के मामले को लेकर तरहसी थाना अंतर्गत कसमार निवासी सुरेश सिंह ने तरहसी थाना में 20 अक्टूबर 2018 को कांड संख्या 67/18 दर्ज कराया था। सुरेश सिंह ने अज्ञात लोगों के जरिये अपने पुत्र मनीष कुमार की हत्या कर शव को कुएं में डालने को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

सुरेश सिंह ने प्राथमिकी के आवेदन में लिखा था कि उसका पुत्र 17 अक्टूबर 2018 को रात लगभग 10 बजे घर के महिला सदस्यों को लेकर दुर्गा पूजा पंडाल कसमार बाजार में नाटक देखने गया था। मनीष जब घर नहीं लौटा तो उसके परिवार के लोग खोजबीन करना शुरू किए। 19 अक्टूबर को उसका शव कुआं में पाया गया।

पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में चार लोगों के विरुद्ध आरोप पर समर्पित किया था, जिनका विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय के जरिये साक्ष्य और सबूत के अभाव में निर्दाेष पाते हुए इस केस के चारों आरोपितों को बरी कर दिया गया।

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(Udaipur Kiran) / दिलीप कुमार

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