
जयपुर, 04 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान के जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत ने 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बीच चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार आरोपित शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को दोषी करार दिया है। अदालत इन चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 8 अप्रैल को सजा सुनाएगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया गया। वहीं जमानत पर रिहा हुए शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी अदालत में हाजिर हुए। इसके बाद अदालत ने इन दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।
अदालत ने इन धाराओं में आरोपियों को माना दोषी-
अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 307 और 153ए के साथ ही विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 सहित यूएपीए एक्ट की धारा 13 और 18 में दोषी माना है। इन धाराओं में अधिनियम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
पत्नी को साथ लेकर पहुंचा एक आरोपी-
मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा चल रहा आरोपी शाहबाज हुसैन अपनी पत्नी के साथ अदालत में पहुंचा। सुनवाई से पहले अदालत कक्ष के बाहर वह वहां मौजूद वकीलों से बड़े आत्मविश्वास से मिला। इस दौरान उसने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भी चर्चा की।
यह रखी दलीलें-
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाडी ने बताया कि मामले में 112 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए करीब 1200 दस्तावेजों को पेश किया गया है। वहीं अन्य गवाहों के साथ पूर्व एडीजी एके जैन, मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया है। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने कहा कि घटना के तथ्य मूल घटना के समान है और उस मामले में हाई कोर्ट उन्हें बरी कर चुका है। इसलिए उन्हें इस मामले में भी बरी किया जाए।
मूल केस में बरी हो चुके हैं आरोपी-
बम कांड के बाद पुलिस ने चारों आरोपिताें के साथ ही एक अन्य को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं हाई कोर्ट ने मार्च, 2023 में चारों आरोपियों की फांसी को सजा को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था और एक आरोपी को नाबालिग माना था। विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। आरोप पत्र में मूल मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई थीं।
इन्हें बनाया गया था आरोपित-
-शाहबाज हुसैन उर्फ शानू निवासी मौलवीगंज, उत्तर प्रदेश। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया।
-मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इसे 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया।
-मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया।
-सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इसको 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया।
-नाबालिग, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश है। इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। मूल केस के बाद सभी आरोपियों को इस मामले में 25 दिसंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा साजिद बडा, शादाब, खालिद, इकबाल भटकल और रियाज भटकर फरार चल रहे हैं।
16 मिनट के अंतराल में इन जगहों पर हुए बम धमाके-
1. 13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने हुआ। इसमें 1 महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल।
2. दूसरा बम धमाका बडी चौपड के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7.25 बजे हुआ। जिसमें 6 लोगों की मौत हुई साथ ही 27 लोग घायल हुए।
3. तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हुई। जबकि 17 लोग घायल हुए थे।
4. चौथा बम धमाका भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए।
5. पांचवां बम धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7.30 बजे हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए।
6. छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7.30 बजे हुआ। इनमें 8 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए।
7. सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड पर फूलों के खंदे में हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए।
8. आठवां बम धमाका जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7.36 बजे हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए।
9. नौवें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी। बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया।
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(Udaipur Kiran)
