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पीएफआई के पूर्व चेयरमैन ओमा सलाम को तीन दिनों की कस्टडी पैरोल

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व चेयरमैन ओमा सलाम को अपनी बेटी की मौत के एक साल बाद आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए केरल के अपने गृहनगर जाने के लिए तीन दिनों की कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि सलाम के अपने गृहनगर आने जाने और उनकी सुरक्षा के ऊपर हुए खर्च उन्हें खुद वहन करने होंगे। सुनवाई के दौरान एनआईए ने ओमा सलाम की 15 दिनों की कस्टडी पैरोल की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि सलाम की बेटी की एक साल पहले मौत हो गई थी और ऐसे में सलाम को एक दिन के लिए अपने गृहनगर जाने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 15 दिन की कस्टडी पैरोल संभव नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने सलाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक दिन और छह घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को सलाम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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