
काठमांडू, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सहकारी घोटाला मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट की एकल खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिट पर आज की सुनवाई करते हुए कोई फैसला नहीं दिया।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रहे रवि लामिछाने की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की एकल खंडपीठ में सुनवाई करते हुए जस्टिस अब्दुल अजीज ने कहा कि इस मामले में संयुक्त पीठ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाने के बाद अब अगली सुनवाई तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
लामिछाने इस समय बुटवल स्थित सुप्रीम सेविंग्स कोऑपरेटिव फ्रॉड मामले में आरोपित हैं। इससे पहले रूपनदेही जिला अदालत ने 1 करोड़ रुपये की जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश दिया था। हालांकि, 4 अप्रैल को हाई कोर्ट तुलसीपुर की बुटवल पीठ ने जिला अदालत के फैसले को पलट दिया और निर्देश दिया कि लामिछाने को हिरासत में भेज दिया जाए।
—————
(Udaipur Kiran) / पंकज दास
