नई दिल्ली, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और पांच बार के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल की ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिका को जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के पास सुनवाई के लिए रेफर कर दिया है। जस्टिस दत्ता की बेंच याचिका पर 20 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई करेगी।
सुनवाई के दौरान आज निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी ही याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इसके पहले 13 दिसंबर को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था कि इस मामले पर वही बेंच सुनवाई करेगी जो पहले सुनवाई कर चुकी है। उसके बाद ये याचिका चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्ट हुआ था।
दरअसल 26 अप्रैल को ईवीएम को वीवीपीएटी से शत प्रतिशत मिलान की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने ये विकल्प दिया था कि चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार के आग्रह पर इंजीनियर्स की टीम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच करेगी। दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद सात दिनों के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच के लिए आग्रह कर सकेंगे। माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच का खर्च जांच का आग्रह करने वाले उम्मीदवार वहन करेंगे। अगर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच में ये पाया जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है तो जांच का खर्च लौटा दिया जाएगा। करण दलाल की याचिका में इसी आदेश को आधार बनाकर ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग की गई है। करण दलाल चुनाव में दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार