
पूर्वी चंपारण,13 जून (Udaipur Kiran) ।जिला लोक अदालत में तीन सदस्यीय पीठ के साथ ही स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने कर दी है।
पीठ का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनयम 1987 (1987 का अधिनयम संख्या 39) की धारा 20 बी विधिक सेवा प्राधिकरण ने(संशोधित) अधिनयम, 2002 के अंतर्गत स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) पूर्वी चंपारण मोतिहारी के लिए अपने अधिसूचना संख्या 26 दिनांक 26 मई 2025 विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक पदाधिकारी के रूप में सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली अहमद को अध्यक्ष तथा गैर न्यायिक सदस्य के रूप में सूरज कुमार तिवारी एवं किरण कुमारी सहित तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है।
राज्य प्राधिकार ने इसकी विधिवत सूचना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवराज त्रिपाठी को भेज दी है। पत्र के आलोक में शुक्रवार को अली अहमद ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष प्राधिकार के समक्ष स्थाई लोक अदालत में अध्यक्ष पद का प्रभार विधिवत धारण किए। प्रभार ग्रहण के बाद न्यायाधीश अली अहमद ने कहा कि स्थायी लोक अदालत न केवल विवादों को जल्दी सुलझाने का एक सशक्त मंच है, बल्कि यह आम नागरिकों को न्यायपालिका के करीब लाने का माध्यम भी है। मैं प्रयास करूंगा कि लोगों को शीघ्र, सरल और निष्पक्ष न्याय मिल सके। समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी।
स्थाई लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पूर्व-वाद समाधान (प्री-लिटिगेशन) के माध्यम से न्यायिक बोझ को कम करना और जनता को बिना किसी लंबी न्यायिक प्रक्रिया के, शीघ्र एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। यह अदालत विशेष रूप से उन मामलों के निपटारे हेतु स्थापित है जिनमें आपसी समझौते की संभावना होती है।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
