
पूर्व मंगेतर ने लगाया था शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप
जोधपुर, 9 मई (Udaipur Kiran) । पूर्व मंगेतर से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आईपीएल फ्रेंचाइज़ी मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी शिवालिक शर्मा की महिला उत्पीडऩ न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उसे पिछले दिनों कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया था। शिवालिक शर्मा पर पूर्व मंगेतर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
दरअसल आईपीएल क्रिकेटर शिवालिक शर्मा के खिलाफ कुड़ी भगतासनी के सेक्टर दो निवासी एक युवती ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वह फरवरी 2023 में गुजरात के वडोदरा घूमने गई थी, तब शिवालिक के संपर्क में आई। दोनों की दोस्ती हो गई। फोन पर बात होने के साथ नजदकियां बढ़ गई। इसके बाद दोनों के माता पिता आपस में मिले। शिवालिक के माता-पिता अगस्त 2023 में जोधपुर आए थे।
इसके बाद दोनों की सहमति से सगाई हो गई। युवती की रिपोर्ट के अनुसार सगाई के बाद शिवालिक वापस जोधपुर आया तो उनके शारीरिक संबंध बन गए। राजस्थान में कई जगह पर दोनों घूमने गए। अगस्त 2024 में पीडि़ता को वड़ोदरा बुलाया तो शिवालिक के माता पिता ने उससे कहा कि यह क्रिकेटर है। ऐसे में अब यह सगाई आगे नहीं रह सकती। इसके दूसरी जगह से रिश्ते आ रहे हैं। इसके बाद यह मामला दर्ज हुआ था। जोधपुर पुलिस ने युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित शिवालिक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। उसके जमानत आवेदन पर महिला उत्पीडऩ न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता जोगिंदर भारती व पुनीत तंवर ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर पीडि़ता का कई बार देह शोषण किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
(Udaipur Kiran) / सतीश
