काठमांडू, 09 जनवरी (Udaipur Kiran) । पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने को करीब आधा दर्जन सहकारी बैंक ठगी मामले में पोखरा जिला अदालत से गुरुवार को जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 65 लाख रुपये के बेल बांड पर रिहा करने का आदेश दिया है।
पिछले 84 दिनों से पुलिस हिरासत में चल रहे रवि लामिछाने की जमानत को लेकर एक हफ्ते से चली आ रही बहस के बाद आज जिला न्यायाधीश क्षितिज राई ने सहकारी बैंक ठगी के सभी प्रमुख आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। रवि लामिछाने के खिलाफ इस समय पांच अलग-अलग जिला अदालतों में ठगी के मामले चल रहे हैं। इनमें से पोखरा के सूर्यदर्शन सहकारी बैंक ठगी मामले में रवि को जमानत मिली है। रवि के खिलाफ काठमांडू, भरतपुर, बीरगंज और बुटवल में भी मामला चल रहा है।
पोखरा के अलावा अब तक सिर्फ काठमांडू के स्वर्ण लक्ष्मी सहकारी बैंक के ठगी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। रवि के खिलाफ ठगी के अलावा सरकारी दस्तावेज की जालसाजी करने और संगठित अपराध का आरोप भी लगाया गया है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज दास