नई दिल्ली, 03 जनवरी (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 2014 में नरेला में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और लोक सेवक पर हमला करने के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक नील दमन खत्री को दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने कहा कि गवाहों ने न केवल नील दमन खत्री की पहचान की, बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने उस भीड़ का नेतृत्व करके नरेला इलाके में 14 नवंबर 2014 को अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव किया। इस मामले में नील दमन खत्री और जोगिंदर दहिया के अलावा चार अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। सभी पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ करीब ढाई सौ लोगों की भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप था।
कोर्ट ने नील दमन खत्री और जोगिंदर दहिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 149 और 353 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपिताें राज कुमार, सुरेंदर, प्रवीण और भीम सेन को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले कि चारों आरोपित भीड़ का हिस्सा थे या उन्होंने सरकारी अधिकारियों या पुलिसकर्मियों पर हमला करके उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने कहा कि 17 सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की टीम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पहुंचे थे।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम