लखीमपुर खीरी, 05 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । विगत माह में प्रदेश में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गये खुले कुट्टू का आटा के नमूने जांचों में मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाये गया है। इसे देखते हुए जनपद में खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बृजेन्द्र शर्मा ने बताया कि कुट्टू के आटे के नमूनों में एफलाटोक्सिन पाये जाने के करण मानव जीवन के लिए घातक है एवं इसके सेवन से वृहद स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है। विगत कई माह में खुले कुट्टू के आटा से निर्मित खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आम जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 (3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु अग्रिम आदेश तक सम्पूर्ण जनपद में खुला कुट्टू का आटा के भण्डारण/वितरण/विक्रय को प्रतिषेध/प्रतिबन्धित किया जाता है।
—————
(Udaipur Kiran) / देवनन्दन श्रीवास्तव