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साकेत गोखले हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें या जेल जाने के लिए तैयार रहें

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 28 मई (Udaipur Kiran) । संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले की ओर से सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने कहा कि अगर साकेत गोखले सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो जेल भी भेजा जा सकता है। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को अपने आदेश में साकेत गोखले पर जुर्माना लगाने के साथ एक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में इस संबंध में अपना माफीनामा छापने को भी कहा था। गोखले ने ट्वीट में आरोप लगाया था कि पुरी ने केंद्र सरकार की सैलरी से कुछ खरीदा है जिसे वह जानना चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि साकेत गोखले को अपने ट्वीट्स को लेकर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी लेकिन वे कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि या तो साकेत गोखले कोर्ट के आदेश का पालन करें या जेल जाने के लिए तैयार रहें। इसके पहले 2 मई को कोर्ट ने साकेत गोखले पर लगाए गये 50 लाख रुपये के जुर्माने और सोशल मीडिया पर माफी मांगने के आदेश को वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने कहा था कि साकेत गोखले को जुर्माना भरना होगा। इसके पहले हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को साकेत गोखले पर लगाए गये 50 लाख रुपये के जुर्माने की रकम उनकी सैलरी से वसूलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि साकेत गोखले की सांसद के रुप में मिल रही सैलरी से हर महीने एक लाख 90 हजार रुपये कोर्ट में तब तक जमा होंगे, जब तक 50 लाख रुपये वसूल नहीं लिए जाते।

हाई कोर्ट ने 1 जुलाई, 2024 के अपने आदेश में साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना दें। हाई कोर्ट ने साकेत गोखले पर जुर्माना लगाने के साथ ही एक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में इस संबंध में अपना माफीनामा छापने को भी कहा था।

लक्ष्मी पुरी ने 2021 में याचिका दायर की थी। पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि साकेत गोखले ने पुरी के आय का स्रोत पूछते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा था कि 13 जून, 2021 और 23 जून, 2021 को किए अपने ट्वीट में गोखले कहते हैं कि उन्हें पुरी की बेटी का नाम और उसे क्या-क्या दिया गया ये जानने का मौलिक अधिकार है। गोखले ने ट्वीट में आरोप लगाया था कि पुरी ने केंद्र सरकार की सैलरी से कुछ खरीदा जिसे वह जानना चाहते हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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