
प्रयागराज, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं व क्षेत्रीय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बरेली को अवमानना नोटिस जारी कर 11 जनवरी 21 को पारित आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने अथवा उनके खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने श्रीमती रोशन अख्तर की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के पति सहायक अध्यापक के पद पर महात्मा गांधी पालिका इंटर कालेज उझानी, बदायूं मे कार्यरत थे। सेवाकाल मे उनकी वर्ष 2012 मे मृत्यु हो गयी थी। पति की मृत्यु के पश्चात याची ने पारिवारिक पेंशन व अन्य लाभ के भुगतान हेतु आवेदन किया।
पारिवारिक पेंशन व जीपीएफ का भुगतान कर दिया लेकिन ग्रेच्युटी का नही किया गया तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए सरकार पर 5000 हर्जाना लगाया और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
निरीक्षक ने कहा आदेश के पुनर्विलोकन की अर्जी विचाराधीन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड केस का हवाला दिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल करने मात्र से अधिकारियों को आदेश की अवहेलना करने का बचाव नहीं मिल जाता।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
