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गैंगलीडर सहित दो दोषियों को पांच वर्ष की कैद

गैंगलीडर सहित दो दोषियों को पांच वर्ष की कैद

अदालत ने प्रत्येक पर लगाया पांच हजार का अर्थदंडहमीरपुर, 27 नवम्बर (Udaipur Kiran) । बुधवार को समाज विरोधी क्रियाकलाप में गैंगलीडर सहित दो दोषियों को 14 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मनोज कुमार शासन की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि तत्कालीन सुमेरपुर थाना प्रभारी मो. शरीफ खान ने छह जून 2010 को शाम साढ़े छह बजे गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत पलरा गांव निवासी गैंगलीडर सुभाष प्रजापति व मौदहा क्षेत्र के सिलौली निवासी रामकरन प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत को बताया कि गैंगलीडर के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित आर्म्स एक्ट आदि के चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगलीडर द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करता हैं। इनका क्षेत्र में भय व दहशत का माहौल है। कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गैंगलीडर सहित उसके साथी को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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