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पुराने मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों काे पांच-पांच साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-दस योगेंद्र चौहान की अदालत ने शनिवार को 18 साल पुराने मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी मामले में पांच आरोपितों की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपित को बरी कर दिया गया।

भगतपुर में 22 जुलाई 1996 को सीतापुर की रहने वाली रोशन जहां ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसके घर भगतपुर थाने के दरोगा महिपाल सिंह, सिपाही झूमर सिंह और गांव के अहमद अली, असगर अली के साथ तीन अज्ञात लोग आए और गाली-गलौज की और विरोध पर मारपीट की। इस मामले में पुलिस के आलाधिकारियों के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दस योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि इसी मामले में आरोपित पुलिसकर्मी ईश्वरदत्त, महाराज सिंह, शैलेश कुमार, झूमर सिंह व अहमद अली की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल

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