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नाबालिग काे अगवा करने के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 05 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा करने के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दाेषियाें पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी क्षेत्र में 31 मार्च 2016 को एक 15 वर्षीय किशोरी को सत्येंद्र उर्फ जितेंद्र उर्फ कालू पुत्र बाबूराम जाटव तथा जीतू पुत्र महावीर भगा कर ले गए। दोनों जाटऊ के रहने वाले हैं। किशोरी के पिता ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने न्यायालय में दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सत्येंद्र उर्फ जितेंद्र उर्फ कालू उर्फ शीलेंद्र व जीतू को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सतेंद्र पर 13 हजार व जीतू पर 8 हजार का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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